छत्तीसगढ़ स्पेशलमुंगेली जिला

जिले के 6 स्वास्थ्य संस्थाओं का लायसेंस नवनीकरण करने का निर्णय

जिला पंचायत मुख्य कार्य पालन अधिकारी रोहित व्यास की अध्यक्षता में विगत दिनों जिला पंचायत मुंगेली (धरमपुरा) के सभा कक्ष में जिले में नर्सिग होम के संचालन के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. त्रिलोकी नाथ महिंग्लेश्वर, जिला नोडल अधिकारी डॉ. सुदेश रात्रे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महिंग्लेश्वर ने बताया कि जिले में निजी स्वास्थ्य संस्था संचालित करने के लिए 46 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें हास्पिटल संचालन हेतु 14, क्लिनिक हेतु 19 और पैथोलैब डायग्नोस्टिक सेंटर हेतु 13 नवीन आवेदन शामिल है। इन आवेदनों का निरीक्षण उपरांत मापदण्ड के अनुरूप सही पाये जाने पर पंजीयन करने की बात कहीं गई। इसी तरह नवनीकरण हेतु 6 स्वास्थ्य संस्थाओं का जिला समिति के निरीक्षण उपरांत मापदंड अनुरूप सही पाये जाने पर संचालित सभी 06 स्वास्थ्य संस्थाओं का लायसेंस को नवनीकरण करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्री व्यास ने समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं को फायर सेफ्टि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल के नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा करने निर्देश दिये। उन्होने समस्त पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधि स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के अनुसार संस्था संचालित करने निर्देश दिये गये है और उन्होने नर्सिग होम एक्ट के नियमानुसार संस्था संचालित नही करने वाले स्वास्थ्य संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। उन्होने समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिये और निरीक्षण टीम को समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

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