कवर्धाक्राइमछत्तीसगढ़

अवैध शराब बिक्री, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस की लगातार कार्यवाही।

आबकारी एक्ट के तहत 12 प्रकरणों में 12 आरोपियों पर कार्यवाही, 10.080 लीटर शराब एवं मोटरसाइकिल सहित 34,680/- रुपये का मशरूका जप्त दिनांक 04 एवं 05 नवंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्ट के तहत कुल 12 प्रकरणों में 12 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।थाना सहसपुर लोहारा – अवैध शराब बिक्री का 01 प्रकरण- थाना सहसपुर लोहारा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 177/26, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी शिवराम पिता स्व. छगनलाल वाल्मिकी, निवासी थाना लोहारा के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी अवैध रूप से शराब अपने कब्जे में रखकर बिक्री करते पाया गया। पुलिस द्वारा उसके कब्जे से 2700 मिलीलीटर शराब, कीमत 1,200/- रुपये जप्त की गई।चौकी पोडी – अवैध शराब बिक्री का 01 प्रकरण- चौकी पोडी पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 166/26, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी पवन पिता तितरू बंजारे, उम्र 28 वर्ष, निवासी नेउरगांव खुर्द, थाना बोडला के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से 2700 मिलीलीटर शराब, कीमत 1,200/- रुपये तथा बिक्री रकम 200/- रुपये जप्त की गई।थाना सिंघनपुरी जंगल – अवैध शराब परिवहन का 01 प्रकरण- थाना सिंघनपुरी जंगल पुलिस द्वारा कर्रानाला बांध मेन रोड पर कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 50/26, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों दशरथ पिता संतराम साहू, उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम कोयलारी, थाना सिंघनपुरी जंगल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों के कब्जे से 4680 मिलीलीटर शराब, कीमत 2,080/- रुपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG-09-JN-1165, कीमत 30,000/- रुपये जप्त की गई।थाना पिपरिया – सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के 08 प्रकरण- थाना पिपरिया पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध विशेष कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत 08 पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।इनमें अपराध क्रमांक 358/26 में नंदराम पिता अग्रहित निषाद, उम्र 38 वर्ष, निवासी आमादाह, थाना कुण्डा; अपराध क्रमांक 359/26 में मिथुन पिता रमेश निषाद, उम्र 30 वर्ष, निवासी आमादाह, थाना कुंण्डा; अपराध क्रमांक 360/26 में बलराम पिता सुशील चंद्रवंशी, उम्र 35 वर्ष, निवासी कोको, थाना पिपरिया; अपराध क्रमांक 361/26 में रंजीत पिता ईश्वरी यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी कोको, थाना पिपरिया; अपराध क्रमांक 362/26 में संदीप पिता तोखन चंद्रवंशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी खपरी, थाना पिपरिया; अपराध क्रमांक 363/26 में आकाश पिता नरेश चंद्रवंशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी झलमला, थाना पिपरिया; अपराध क्रमांक 364/26 में भतर पिता समारू साहू, उम्र 21 वर्ष, निवासी कोको, थाना पिपरिया तथा अपराध क्रमांक 365/26 में बिरेन्द्र पिता खबीराम निषाद, उम्र 22 वर्ष, निवासी कोको, थाना पिपरिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई।थाना पांडातराई – सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन का 01 प्रकरण- थाना पांडातराई पुलिस द्वारा भारतमाता चौक के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर अपराध क्रमांक 194/26, धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी सनत पिता सुशील साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी नवापारा, थाना पांडातराई के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।कुल कार्रवाई एवं जप्ती का विवरण- जिले में की गई इस कार्यवाही में अवैध शराब बिक्री के 02 प्रकरण, शराब परिवहन का 01 प्रकरण तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के 09 प्रकरण शामिल हैं। इस प्रकार कुल 12 प्रकरणों में 12 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।कार्यवाही के दौरान कुल 10.080 मिलीलीटर शराब, जिसकी कीमत 4,480/- रुपये, शराब बिक्री की रकम 200/- रुपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, कीमत 30,000 रुपये जप्त की गई। कुल जप्त मशरूका की कीमत 34,680/- रुपये है।कबीरधाम पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन करने वालों तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन कर शांति एवं व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें तथा कानून एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

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