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30 अप्रैल तक जमा करें बकाया संपत्तिकर, 1 मई से लगेगा 17% सरचार्ज…

करदाताओं के लिए अंतिम चेतावनी: सिर्फ 3 दिन शेष!
दुर्ग// नगर पालिक निगम दुर्ग ने बकायादार करदाताओं को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए, स्पष्ट किया है कि संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित है। इसके बाद कर जमा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में करदाताओं के पास पेनाल्टी से बचने के लिए मात्र 3 दिन का समय शेष है।
1 मई से बढ़ेगा आर्थिक बोझ…
निगम प्रशासन ने साफ किया है कि 1 मई 2026 के बाद पूर्व वर्षों का बकाया कर जमा करने पर 17% तक सरचार्ज अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। इसके अलावा…
कुर्की की कार्रवाई,
दंडात्मक कार्यवाही,
अन्य वैधानिक कदम
भी उठाए जाएंगे।
अवकाश में भी खुलेंगे टैक्स काउंटर
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम ने बड़ा निर्णय लिया है—
शनिवार और रविवार को भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे
घर-घर वसूली अभियान तेज किया गया
ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन…
ताकि अधिक से अधिक नागरिक समय रहते अपना कर जमा कर सकें।
आयुक्त के सख्त निर्देश…
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शेष दिनों में पूरी सक्रियता और जवाबदेही के साथ वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन की करदाताओं से अपील…
नगर पालिक निगम, दुर्ग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और तुरंत अपना बकाया संपत्तिकर जमा करें।
“आज ही कर जमा करें, कल की परेशानी से बचें”
“समय पर कर भुगतान, जिम्मेदार नागरिक की पहचान”
समय रहते भुगतान, वरना सख्त कार्रवाई तय
निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और बकायादारों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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