छत्तीसगढ़ स्पेशल

आकस्मिक मृत्यु हेतु मुआवजा राशि जारी

दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार के 7 प्रकरण में 28 लाख की राशि मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को वितरित की गई। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें दिनांक 18.09.2021 को गणेश पिता-जससिंह उम्र 08 वर्ष निवासी ग्राम- मालाकोट, तहसील कोण्डागांव, दिनांक 06.12.2021 को मोहनलाल पिता-खोड़िया, उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम- धामनपुरी तहसील बड़ेराजपुर, दिनांक 17.04.2021 को डमरूराम पिता-ललित उम्र 07 वर्ष निवासी ग्राम- भोगाड़ी तहसील कोण्डागांव की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी तथा दिनांक 09.09.2021 सोमबती, पति-गणेश उम्र 35 वर्ष निवासी तोड़म तहसील कोण्डागांव, दिनांक 14.09.2021 को लखेश्वर पिता-पिलाराम उम्र 10 वर्ष निवासी कारसिंग तहसील कोण्डागांव , दिनांक 16.07.2021 को लछनी सोरी पिता-सगराम सोरी उम्र 13 वर्ष निवासी केजंग, तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव की मृत्यु सर्पदंश से एवं दिनांक 27.08.2021 को जयंती मरकाम पति खमचंद मरकाम उम्र 30 वर्ष निवासी पल्ली तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव की मृत्यु गाज गिरने से हुई थी। इस संबंध में उनके पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। सहायता राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।

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