बाप ने किया बेटी से धोखा ,फर्जी दस्तखत कर बेची दी ट्रक

फर्जी दस्तखत कर पिता ने अपनी ही बेटी के स्वामित्व का ट्रक बेचकर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। मामले में आरोपी पिता, पीड़िता के बहनोई और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर हुई है। खास बात यह है कि पीड़ित की शिकायत पर थाने में सुनवाई नहीं हुई। फिर कोर्ट में दखल के बाद अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया है।पीड़ित नवनीत कौर सलूजा पुराना नगर पालिका के पीछे बहादुरगंज वार्ड कवर्धा की रहने वाली है। उसके नाम स्वामित्व में ट्रक वाहन क्रमांक- सीजी 09 जेसी 2491 है, जिसकी कीमती 20 लाख रुपए है। इस ट्रक को पीड़िता ने अपने पिता त्रिलोचन सिंह (62) को चलवाने के लिए दिया था। दस्तावेज भी उसे दे दिया था। आरोप है कि आरोपी पिता त्रिलोचन ने अरविंदर पिता हरजिंदर सिंह छाबड़ा (पीड़िता की बहनोई) के साथ मिलकर कूटरचना से पीड़िता का फर्जी हस्ताक्षर कर ट्रक को पोंडी के ट्रांसपोर्टर नियाजुद्दीन पिता मोहिमुद्दीन (24) को बेच दिया। पीड़िता को जब इसका पता चला तो उसने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। याचिका लगाने पर कोर्ट की दखल के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
बहनोई ने दी थी धमकी, फिर साजिश कर बेचा
एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि जून 2021 में उसके बहनोई अरविंदर ने धमकी दी थी। पीड़िता से कहा था कि तुम्हारे हस्ताक्षर के बिना ही ट्रक को बेच दूंगा। अगस्त 2021 को उसके पिता त्रिलोचन सिंह घर छोड़कर अरविंदर के यहां रहने चले गए। पीड़िता को वाहन का पैसा देना बंद कर दिया। फिर जब पीड़िता ने परिवहन विभाग (आरटीओ) में जानकारी दी, तब पता चला कि उसके नाम के ट्रक को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है।
पुलिस ने कहा- जांच के बाद की जाएगी गिरफ्तारी
कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी त्रिलोचन सिंह पिता निरंजन सिंह (62), अरविंदर पिता हरजिंदर सिंह छाबड़ा (36) दोनों निवासी रायपुर रोड कवर्धा और नियाजुद्दीन पिता मोहिमुद्दीन (24) निवासी पोंडी के खिलाफ धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 (बी), 34 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। मामले की जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।