छत्तीसगढ़ स्पेशलरायपुर जिला

पंचायत चुनाव:निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन कोरोना पाॅजीटिव लड़ सकेंगे चुनाव, वोट भी डाल सकेंगे

प्रदेश में 20 जनवरी को पंचायत चुनाव होने हैं। इसमें कोरोना पाजीटिव उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे। इसके साथ ही कोरोना पाजीटिव वोटर मतदान कर सकेगा। हालांकि इसके लिए निर्वाचन आयोग की गाइड-लाइन का सख्ती से पालन करना होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने गुरुवार को त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप चुनाव की समीक्षा की। उन्होंने के 20 जनवरी को होने वाले मतदान की तैयारियों की रिपोर्टl उन्होंने मतदान दलों के प्रशिक्षण, कोविड 19 प्रोटोकाल के पालन, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, जाबो कार्यक्रम आदि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन आदि सुनिश्चित करें।कोविड 19 से सुरक्षित रहकर मतदान करवाने हैं, इसलिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। महत्वपूर्ण बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सभी लोग मास्क लगाए रहें सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। उन्होंने मतदान दिवस पर प्रत्येक प्रकार की रिपोर्टिंग की दुरुस्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।प्रदेश में कोरोना के बीच हो रहे पंचायत चुनाव के लिए रिजर्व पोलिंग टीमें रखी जाएंगी, ताकि किसी के कोरोना पाजीटिव होने पर तत्काल नए स्टाफ को टीम में शामिल किया जा सके। 20 जनवरी को 330 पंच, 152 सरपंच, 27 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुरराम सिंह ने प्रेक्षकों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये व्यवस्था करने को कहा है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्होंने अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है। एन वक्त पर मतदान दलों की कमी नहीं हो इसलिए अतिरिक्त लोगों चुनाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि मतदान दल में शामिल किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार जैसे लक्षण होंगे तो उन्हें राहत दें दी जाएगी। मतदान दल में शामिल सभी लोगों का पूर्ण वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है। यदि इनमें बूस्टर डोज के पात्र कर्मी होंगे तो उन्हें बूस्टर डोज भी लगवाया जाएगा। मतदान केन्द्रों में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र में स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेगें। आयुक्त ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से आयोग को हर जरूरी रिपोर्ट समय पर भेजने कहा है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभा, रैली, जुलूस तथा ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें भीड़ एकत्रित होने की संभावना हो, पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उलंघन करने पर संबंधित पर आवश्यक कार्रवाई होगी। मतदान दलों के प्रशिक्षण, मतदान सामग्री की व्यवस्था, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर भी आयोग का फोकस है।

Related Articles

Back to top button