अवैध क्रेशर संचालन के विरुद्ध कड़ा प्रहार, प्रकरण दर्ज..

दुर्ग// जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का सशक्त मंच बनता जा रहा है। इसी क्रम में दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह की संवेदनशील पहल पर ग्राम पंचायत पतोरा एवं मुड़पार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्रशरों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।
विगत सोमवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत पतोरा में नियमों को दरकिनार कर संचालित किए जा रहे अवैध क्रेशरों की शिकायत दर्ज कराई गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि इन क्रेशरों के कारण न केवल पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है, बल्कि शासन द्वारा निर्धारित खनन एवं पर्यावरणीय मानकों की खुली अवहेलना की जा रही है।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने तत्काल खनिज विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन एवं पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में खनिज विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत पतोरा एवं समीपस्थ ग्राम मुड़पार में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित क्रेशर संचालक पर्यावरणीय स्वीकृति एवं निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे थे।
जांच उपरांत खनिज विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ खनिज (परिवहन,भंडारण) नियम 2009 तथा एमएमडीआर अधिनियम 1987 की धारा 21 (5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से ग्रामीणों में संतोष का माहौल है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध उत्खनन एवं अवैध क्रेशर संचालन के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर और कठोर रूप से जारी रहेगी।



