कृष्णा पब्लिक स्कूल जमीन विवाद में नया मोड़, पुराना खसरा नंबर बदल गया है, नए खसरा नंबर के आधार पर शिकायत कर दी जानिए पूरा मामला?
तहलका न्यूज दुर्ग// कृष्णा एजुकेशन सोसायटी, कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर के जमीन विवाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है, निगम में शिकायत से लेकर पुलिस थाने में अपराध दर्ज कराने के बाद अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, 28 फरवरी 2002 में दुर्ग कलेक्टर ने राज्य शासन को जो पत्र लिखा था, उस दस्तावेज के आधार पर पूरा मामला साफ हो गया है। इसी के आधार पर न्यायालय ने स्टे लगाया है।
इस मामले पर के.पी.एस के वाइस चेयरमैन आनंद त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता वैशालीनगर भिलाई निवासी रवि शर्मा ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छिपाकर गलत तरीके से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच किए बिना ही अपराध दर्ज कर लिया है और कई संगीन धाराएं भी लगा दी है,
इस मामले को लेकर वे न्याय के लिए हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगाया है। इस पर निगम के अफसरों ने जांच कमेटी भी बनाई थी जांच कमेटी में भवन अधिकारी सुनील जैन, राजस्व अधिकारी एके द्विवेदी, जोन आयुक्त जोन 1 बी.के. देवांगन और अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र सिंह थे जिन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि खसरा नंबर 836 एवं 837 कुल रकबा 95,999 वर्गफीट भूमि जो स्कूल प्रबंधन को उद्यान व पौधा रोपण करने की शर्त पर आबंटित की गई थी। जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इसी खसरा नंबर पर रजिस्ट्री में 50/33.3 प्रतिशत निर्माण की अनुमति दी गई है, जबकि हमने इससे कम का निर्माण किया है। पुराना खसरा नंबर को छिपाकर नए खसरा नंबर पर अवैध कब्जा बताकर गलत तरीके से शिकायत की गई है,निगम के अफसरों ने भी पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच नहीं की है।
जानिए क्या है मामला!
साडा के समय कृष्णा एजुकेशन सोसायटी को ग्राम जुनवानी की शासकीय भूमि आवंटित की गई है, जिसमें स्कूल चल रहा है। शिकायतकर्ता रवि शर्मा ने 28 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना सुपेला में शिकायत दर्ज करवाई है कि खसरा नंबर 836/837 आबंटित भूमि 22910/73089 कुल रकबा 95999 वर्गफुट भूमि का खसरा नंबर 306 लिखकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, अवैध भवन अनुज्ञा प्राप्त कर उद्यान/पौधारोपण की जमीन पर अवैध निर्माण कर स्कूल चलाया जा रहा है। शिकायत पर पुलिस ने अध्यक्ष एम.एम. त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आर.के. पटेल, निगम भिलाई के अधिकारियों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुराना खसरा नंबर देखेंगे तो मामला साफ हो जाएगा: आनंद त्रिपाठी
आनंद त्रिपाठी ने बताया कि मामला बहुत छोटा सा है। पुराना खसरा नंबर बदल गया है। नए खसरा नंबर के आधार पर शिकायत कर दी गई है और पुराने नंबर को छिपा दिया गया है। यदि वे पुराना खसरा नंबर देख लेंगे तो ही मामला अपने आप साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके पास कलेक्टर का साइन किया हुआ, दस्तावेज है। जो उन्होंने सूचना के अधिकार से निकाला है। 28 फरवरी 2002 को दुर्ग कलेक्टर ने सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग को लिखा था, जिसमें कलेक्टर ने स्पष्ट किया है, खसरा नंबर पुराना 306 बदल कर अब 836 और 837 हो गया है।
स्कूल प्रबंधन ने कहा- हमको जितनी अनुमति, उससे भी कम निर्माण किया
पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी
के.पी.एस का मामला काफी पुराना है। तत्कालीन आयुक्त ने जांच कमेटी बनाई थी। शासन ने उसका भवन अनुज्ञा भी निरस्त कर दिया है। बाद में वे कोर्ट गए न्यायालय ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि वे निष्पक्ष जांच करें।