छत्तीसगढ़ स्पेशलबलौदाबाजार ज़िला

रिवाल्वर और असला चोरी करने के मामले में दो आरोपी निलंबित

बलौदाबाजार। कलेक्टर ने रिवाल्वर एवं असला चोरी के मामले में सँयुक्त जिला कार्यालय में पदस्थ दो आरोपी भृत्य रोशन कुमार ध्रुव भू-अभिलेख शाखा एवं उमेश कुमार ध्रुव को निलंबित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तारी के उपरांत 48 घंटे से अधिक कालावधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) (क) अंतर्गत गिरफ्तारी 22 फरवरी 2022 से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।।गौरतलब है कि संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के कक्ष कमांक 65 से ताला तोड़कर कक्ष में उपलब्ध संपत्ति कमांक 332/98 में रखे एक देशी कट्टा एवं 03 कारतूस तथा अन्य संपत्तियां को चोरी करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 0142/2022 धारा 409,380, 381, 34 भा.द.स. 1860 पंजीबद्ध कर 22 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

Related Articles

Back to top button