बिलासपुर जिला

हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट में भी शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य, शादी समारोह और सार्वजनिक आयोजनों में भी छूट

कोरोना की तीसरी लहर अब कम हो गई है। इसके चलते अब स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी को खोल दिया गया है। हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट के साथ ही शादी समारोह और सार्वजनिक आयोजनों से भी छूट मिल गई है। सिनेमा हाल, मॉल को भी शत-प्रतिशत खोलने का आदेश दिया गया है।

डॉ. सारांश मित्तर ने जिले में घटते कोविड पॉजीटिविटी दर को देखते हुए जिले में संचालित स्कूलों और विभिन्न संस्थाओं को खोलने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश के अनुसार जिले में अब सभी स्कूलों, प्ले स्कूलों, आंगनबाड़ी तथा पुस्तकालय के संचालन को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। इन संस्थाओं के संचालन के दौरान कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा।

इसी तरह अब सामाजिक, धार्मिक, खेल एवं अन्य गतिविधियों को भी प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। अब जिले में संचालित शॉपिंग मॉल, होलसेल दुकानें, थिएटर, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि पूरी क्षमता के साथ खुलेंगी। इन स्थलों में एक तिहाई क्षमता के साथ संचालन की बाध्यता को खत्म कर दी गई है।

हाईकोर्ट ने भी अधिकारी-कर्मचारियों को बुलाया ऑफिस
राज्य शासन ने अपने सभी कार्यालयों में इसी सप्ताह से स्टाफ की 100 प्रतिशत हाजिरी जरूरी होने का आदेश दिया है। इसके चलते अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय जायसवाल ने भी हाईकोर्ट सहित सभी अधीनस्थ न्यायालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था आज से ही लागू की गई है। अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग के सभी अफसरों ,कर्मचारियों को नियमित रूप से आना होगा। दूसरी ओर सिविल कोर्ट समेत अधीनस्थ न्यायालय में भी सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।

कलेक्टर बोले- कम हुआ पॉजीटिविटी दर
मंगलवार को कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने अफसरों की बैठक ली। इस दौरान बताया गया है कि जिले में पिछले सप्ताह से कोविड पॉजीटिविटी दर 4 प्रतिशत से कम रही है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित न हो। इसे देखते हुए उन्होंने सभी स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा है।

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