छत्तीसगढ़ स्पेशलदुर्ग जिला
9 वर्षीय नाबालिग को घर में अकेले पाकर किया दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल का कारावास
भिलाई | तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म और अश्लील हरकत करने वाले साहावाड़ा कांकेर के उमेश कुमार जोशी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। फैसला मंगलवार को न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने सुनाया। लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि घटना कुम्हारी थाना क्षेत्र में 10 दिसंबर 2019 की है।
घटना के वक्त 9 वर्षीय नाबालिग अपने घर पर अकेली थी। उसके पिता कपड़े सिलने का काम करने के लिए हीरापुर चले गए थे। मां मजदूरी करने के लिए सुबह 9.30 बजे काम पर चली गई थी। पीड़िता के साथ उसका भाई घर पर मौजूद था। इसी दौरान आरोपी घर पहुंचा और उसे घसीटते हुए घर की छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354,376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।