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प्रमोशन मे आरक्षण सरकार ने पुराने आदेश किए निरस्त

प्रमोशन मे आरक्षण सरकार ने पुराने आदेश किए निरस्त

तहलका न्यूज़ रायपुर// प्रमोशन में आरक्षण संबंधी मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने इससे संबंधित पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पिछले दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 में जो परिपत्र जारी किया था, उसे निरस्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 22 अक्टूबर, 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके अंतर्गत पहली से चौथी श्रेणी वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात कही गई थी। इसमें अनुसूचित जाति को 13 परसेंट, जबकि अनुसूचित जन जाति के लिए 32 परसेंट आरक्षण को व्यवस्था की गई है। नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया था कि यह आरक्षण पहली कैटेगरी के पदों से प्रथम श्रेणी के हायर पे स्केल के पदों पर प्रमोट होने, सेकेंड कैटेगरी के पदों से पहली कैटेगरी के पदों पर प्रमोशन और और तीसरी कैटेगरी के पदो पर प्रमोशन होने पर दिया जाएगा।

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