बेमेतरा जिला

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ’’सचेत’’ विधिक जागरूकता शिविर एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत शिविर का आयोजन कर लोगो को किया जागरूक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में ’’सचेत’’ विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के दिशा-निर्देशन पैरालीगल वालिंटियर्स नेमेश्वरी सेन एवं कु. प्राची तिवारी द्वारा जयस्तम्भ चौक बेमेतरा एवं ग्राम मोहभटठा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार सभी ग्राहक को सूचना पाने का अधिकार है, शिकायत तथा सुनवाई का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार है। पीएलवीएस ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि जो वस्तु बीएसआई मानक के अनुरूप नही है, उनकी खरीदी के प्र्रति वे सचेत रहे। यह भी बताया कि दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के सामान की खरीदी करते समय विद्युत उपकरण के लिये आईएसआई मार्क, कृषि उत्पादन के लिये एगमार्क, के प्रति हमे ध्यान देना चाहिये। भारत सरकार की ओर से जारी मानक चिन्ह बीआईएस मार्क देखकर ही सामान खरीदने हेतु जागरूक किया। कोई भी वस्तु खरीदते समय उसकी गुणवत्ताओं के संबंध में किसी भी प्रकार कमी हो तो उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम टोल फ्री नंबर 14404 में किये जाने की जानकारी दी गई, साथ ही लोगों को मौलिक अधिकार, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, विधिक सेवा अधिनियम एवं नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं नालसा की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान किया गया।उक्त के अतिरिक्त पैरालीगल वालिटिंयर्स द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र सिंघौरी में पर्यावरण संरक्षण तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट नियम 2016 के संबंध में व्यापक जाकरूकता शिविर का आयोजन कर यह जानकारी प्रदान की गई कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली में या जलीय क्षेत्रों में न फेंके और न ही जलाये, ऐसे ठोस कचरे को जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक दे ताकि पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सके एवं पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया, साथ ही उक्त शिविर में महिलाओं के अधिकार, हमर अंगना योजना के तहत घरेलू हिंसा, जनचेतना युट्यूब चैनल के संबंध में जानकारी प्रदान किया गया।

Related Articles

Back to top button