कवर्धा, बोड़ला: पूर्व जनपद अध्यक्ष अजमत उल्ला खान के पुत्र जुबी खान का एक और कारनामा, 420 के मामले में फिर गिरफ्तार

2 लाख 65 हजार रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल
पुलिस से मिली जानकारी – जोऐब उल्ला
उर्फ जुबी खान नॉकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 65 हजार धोखाधड़ी कर मध्यप्रदेश में जा कर छिपा हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही साईबर की टीम और पुलिस थाना बोड़ला की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर आवेदक को न्याय दिलाने में मदद की और आरोपी जुबी खान को जेल की हवा खिलाई। उक्त आरोपी पूर्व में जेल की हवा खा चुका है।
कवर्धा।। मध्यप्रदेश से किया गया गिरफ्तार प्रार्थी धन्नू राम पटेल पिता कुंजलाल पटेल उम्र 45 साल साकिन तरेगांव मैदान थाना बोड्ला जिला कबीरधाम के द्वारा दिनांक 09-07-2024 को थाना बोड्ला आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29-08-2020 को जोएब उल्लाह ऊर्फ जुबीखान पिता अजमत उल्लाह खान उम्र 39 साल निवासी घोंघा थाना बोड्ला जिला कबीरधाम ने नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 65 हजार रूपये ले लिया था और नौकरी न लगने पर पैसे वापस नही कर रहा था प्रार्थी द्वारा आरोपी के विरूद् मामला दर्ज कराने पर थाना बोड्ला में अपराध क्रमांक 165/2024 धारा 420 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया पुलिस अधीक्षक कबीरधाम अभिषेक पल्लव द्वारा तत्काल आरोपी की पतासाजी हेतु थाना बोड्ला में टीम का गठन किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम विकास कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम पुष्पेन्द्र बघेल के दिशा निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड्ला संजय कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण में आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई सायबर सेल कवर्धा की मदद से आरोपी के विषय में दिनांक 27-07-2024 को सूचना मिली की फरार आरोपी जोएब उल्लाह
उर्फ जुबीखान
मध्यप्रदेश के थाना बैहर क्षेत्र में उपस्थित है
पुलिस अधिकारियो द्वारा तत्काल संपर्क कर आरोपी को थाना बैहर से अभिरक्षा में लेकर थाना बोड्ला लाया गया आरोपी के विरूद् पूर्व मे भी थाना
भोरमदेव में मामला दर्ज होने
एवं आदतन के कारण आरोपी को
गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक 368 मनोज महोबिया, 453 उमाशंकर नाग, आरक्षक 142 राजकुमार साहू, 715 दीपचंद नेताम, 202 सुरेश कुमार धुर्वे एवं सायबर सेल कवर्धा का प्रमुख योगदान रहा ।
आदतन आरोपी जुबी खान के पूर्व मामले विस्तार से– बोड़ला जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छपरी का मामला सामने आया भोरमदेव में बने हेली पेट स्थान पर लगे मेला स्थल पर दुकान पर गाली गलौज और मारमीट का मामला दर्ज आरोपी के ऊपर लगा गंभीर धारा 294(गाली गलौच)323 (मारपीट),506 (जान से मारने की धमकी),452 (घर घुस कर)354 (महिला के साथ छेड़छाड़) stsc सिटी एक्ट 34 जुबी खान जेल गया था।