छत्तीसगढ़ में मजदूरी संहिता लागू, श्रमिकों के वेतन एवं भुगतान व्यवस्था को मिलेगा नया कानूनी आधारछत्तीसगढ़ में मजदूरी से संबंधित नई कानूनी व्यवस्था लागू हो गई है

रायपुर :। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) के अंतर्गत मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 की अंतिम अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कर दी है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये नियम प्रभावी हो गए हैं।
नई नियमावली के माध्यम से राज्य में न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान से संबंधित व्यवस्थाओं को नए कानूनी ढांचे के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन (छत्तीसगढ़) नियम, 1958 तथा छत्तीसगढ़ वेतन भुगतान नियम, 1962 को प्रतिस्थापित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग ने इन नियमों का प्रारूप 13 अप्रैल 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर आम नागरिकों, श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं एवं संबंधित हितधारकों से 45 दिनों के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए थे। प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए गए हैं।
नई मजदूरी संहिता के अंतर्गत वेतन निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान, बोनस तथा श्रमिकों से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नियम निर्धारित किए गए हैं।इस नई व्यवस्था से राज्य में श्रमिकों के वेतन संबंधी अधिकारों के संरक्षण तथा नियोक्ताओं की वैधानिक जिम्मेदारियों के अनुपालन को एक व्यवस्थित कानूनी आधार मिलेगा। नई मजदूरी संहिता का क्रियान्वयन श्रमिकों के वेतन अधिकारों का संरक्षण और पारदर्शी श्रम व्यवस्था की ओर महत्वपूर्ण कदम है।



