गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदण्ड।

101.070 किलोग्राम गांजा की तस्करी के मामले में माननीय विशेष न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय।
तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर राठौर की बेहतर एवं तथ्यपरक विवेचना से आरोपियों को मिली सजा।
थाना चिल्फी, जिला कबीरधाम के अपराध क्रमांक 21/2025, धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), कबीरधाम द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए तीन आरोपियों सांवरिया वर्मा, होकम सिंह सोंधिया एवं कुमेर सिंह को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है।
प्रकरण में आरोपियों के आधिपत्य वाले ट्रक क्रमांक RJ 17 GC 9591 की छत केबिन में छिपाकर रखी गई चार बोरियों से कुल 101.070 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद कर जब्त किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर राठौर द्वारा की गई थी। उनके द्वारा साक्ष्यों का संकलन, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही एवं बेहतर तथा तथ्यपरक विवेचना करते हुए प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विवेचना के आधार पर आरोप प्रमाणित होने पर तीनों आरोपियों को कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त निर्णय मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना के महत्व को रेखांकित करता है।



