तेंदुआ मृत्यु प्रकरण में वन विभाग की सख्त कार्रवाई, दो अधिकारी निलंबित

कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा के वृत्त सोनझरी परिसर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 292 में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाए जाने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पंचनामा, जप्ती सहित सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई।
वन्यजीव संरक्षण को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21608/02 दिनांक 14 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। श्वान दल की निशानदेही पर घटना स्थल से लगभग 400 से 500 मीटर दूर स्थित दो मकानों से कुल 21.300 किलोग्राम जी.आई. तार जप्त किया गया, जिसके वन्यजीव शिकार में उपयोग की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा मृत तेंदुए के सिर का सड़ा हुआ भाग, रीढ़ की हड्डी, पैर एवं पूंछ को वैज्ञानिक परीक्षण और आगे की जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों और ग्रामीणों से भी गहन पूछताछ जारी है।
मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित वन अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। परिसर रक्षक मोतिमपुर शिव साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं परिक्षेत्र सहायक अमित कुमार ध्रुव को मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त द्वारा निलंबित किया गया है।
आरोपियों की शीघ्र पहचान और गिरफ्तारी के लिए वन विभाग ने पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित किया है। पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को टावर डंप डाटा प्राप्त करने हेतु पत्र भी भेजा गया है।
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रकार के अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतत निगरानी और सघन गश्त जारी रहेगी।



