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लागू हुआ नया सिस्टम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष अब नहीं करेंगे चेक पर हस्ताक्षर;

तहलका न्यूज रायपुर// मंत्री व विधायक से लेकर नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष अब चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का पॉवर घटा दिया है। अब इन निकायों में सभी प्रकार के सरकारी भुगतान का अधिकार सीएमओ को दे दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले राज्य शासन के इस आदेश से कांग्रेस समर्थित अध्यक्षों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश के नगरीय निकायों में सभी प्रकार के सरकारी भुगतान के लिए नई प्रक्रिया लागू कर दी गई है। अब नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष किसी भी प्रकार के शासकीय चेक पर हस्ताक्षर नहीं करे सकेंगे। सीएमओ अब अकेले चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होगे। लेखापाल ई-चेक व ई-पेमेंट तैयार करेंगे। सीएमओ इस पर हस्ताक्षर कर जारी कर सकेंगे। हालांकि सीएमओ द्वारा जारी किए गए भुगतान की सूचना तीन दिनों के अंदर अध्यक्ष को भेजी जाएगी। वर्तमान में राज्य में 14 नगर निगम हैं। इनमें भी महापौर किसी भी चेक पर साइन नहीं करते हैं। यहां तक कि उच्च स्तर पर मंत्री व विधायक भी किसी भुगतान या अन्य कार्य के लिए जारी चेक पर हस्ताक्षर नहीं करते।

सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई मौके आए हैं जब कमीशनखोरी या भुगतान में गड़बड़ी के आरोप में अध्यक्षों को हटाया जा चुका है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि निकाय चुनाव निकट है। ज्यादातर निकायों में कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इस वजह से उनके अधिकार छीने गए हैं। ताकि मेन चुनाव के वक्त विकास कार्यों में न बाधा डाला जा सके।

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