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चाकू से वार कर जान लेने की कोशिश करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सुनाई सजा 

चाकू से वार कर जान लेने की कोशिश करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सुनाई सजा 

तहलका न्यूज़ दुर्ग। धारदार चाकू से युवक पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक की कोर्ट ने आरोपीगण भूपेंद्र कुमार ढीमर 19 वर्ष, नितेश कुमार 23 वर्ष और गोपाल साहू 23 वर्ष को धारा 307, 34 के तहत 7-7 वर्ष कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने बताया कि प्रार्थी कुंज लाल बघेल का बड़ा भाई समय लाल बघेल 18 मार्च 2022 की रात को शीतला पारा स्थित अजय किराना दुकान में गुटका खरीदने गया हुआ था। इसी दौरान आरोपियों ने समय लाल बघेल के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और चाकू से वार करने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल को तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था।

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