नया कानून लागू होने के बाद रायपुर जिले में पहली ऑनलाइन एफआईआर हुई दर्ज

तहलका न्यूज रायपुर// देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजधानी रायपुर में पहली ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो गई। टिकरापारा थाने में सरायपाली निवासी महिला ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार नौकरी लगाने का झांसा देकर दो लोगों ने उससे सवा दो लाख रुपए ठग लिए। महिला ने अपनी शिकायत सरायपाली थाने में जीरो में दर्ज कराई है। वहां से यह एफआईआर टिकरापारा थाने को मिली है। इसके बाद अब टिकरापारा पुलिस ने इसमें नंबरी कायम कर प्रकरण को विवेचना में ले लिया है। हालांकि प्रार्थिया को तीन दिन के भीतर थाने आकर इस एफआईआर पर हस्ताक्षर करने होंगे।
ये है नए कानून में शून्य में अपराध दर्ज कराने का प्रावधान
• नए कानून में जीरो एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान शुरू किया गया है। अब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी और एफआईआर को 15 दिन के अंदर घटनास्थल वाले थाने में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले घटनास्थल वाले थाने में ही
एफआईआर दर्ज कराई जाती थी।
• कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा, अगर जीरो एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है, जिसमें तीन से सात साल तक सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करानी होगी।
• फरियादी को एफआईआर और बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है।