बालोद जिले में सार्वजनिक स्थान पर शराब बेचने व शराब पीने पर लगेगा जुर्माना

ग्रामीणों ने तालाब की सफाई की, डिस्पोजल के उपयोग पर जुर्माना तय
तहलका न्यूज बालोद// जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर ग्राम लिमोरा में गांव विकास समिति, ग्राम पंचायत व युवाओं की ओर से गांव का माहौल बेहतर करने, सामाजिक बदलाव लाने व बेटियों, महिलाओं व युवाओं की सुरक्षा के लिए कई सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। जिसके अनुसार यहां सार्वजनिक स्थान में शराब बेचने पर 20 हजार रुपए, शराब पीने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
वहीं किसी भी दुकान में प्लास्टिक का डिस्पोजल बेचने व किसी भी कार्यक्रम में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग किया गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सरपंच मनीष गांधी ने बताया कि गांव की जनसंख्या 3 हजार है। गुरुवार को ग्राम पंचायत में सभी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाकर गांव हित में कई निर्णय लिए है। गुरुवार को ही ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब की सफाई की है। सरपंच का दावा है कि पिछले एक साल से गांव में अवैध शराब की बिक्री बंद है।
समाज के पदाधिकारी अब स्टील के गिलास खरीद रहे ग्राम विकास समिति व हल्बा समाज अध्यक्ष चेतन खरे, गांव विकास समिति के उपाध्यक्ष जितेंद्र साहू, साहू समाज के ग्रामीण अध्यक्ष उदेश्वर साहू, मनीष साहू, गोड़ समाज के परऊ राम, दिनेश धुर्वे ने बताया कि गांव में किसी भी घर में शादी, शोक कार्यक्रम, नामकरण संस्कार या कोई भी छोटे-बड़े आयोजन में प्लास्टिक डिस्पोजल व अन्य सामग्री का उपयोग नहीं करना है। इस निर्णय के बाद विभिन्न समाज के लोग स्टील गिलास खरीद रहे है। हल्बा, गोड़, सिन्हा, साहू, नाई समाज, यादव सहित अन्य समाज के प्रमुखों की सहमति के बाद नियम बनाए हैं।
