अवैध शराब का परिवहन करने वाले 01 आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार।
थाना-सिटी कोतवाली जिला- कबीरधाम (छत्तीसगढ़) दिनांक-10.09.2024
आरोपी के कब्जे से अवैध शराब जप्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।
कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ। कि एक व्यक्ति लाल रंग के मोटर सायकल पैसन प्रो में सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में अवैध धन लाभ अर्जित करने के नियत से देशी प्लेन शराब रखकर ट्रासपोर्ट नगर कवर्धा की ओर से कवर्धा भारत माता चौक की ओर आ रहा है। सूचना विश्वसीन होने से मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान समनापुर पुलिया के पास पहुचकर मुखबिर द्वारा बताये गये मोटर सायकल क्रमांक CG09-H-1820 को रोककर उसमे बैठे व्यक्ति को नाम पता पूछने पर अपना नाम संजू यादव पिता भरत यादव उम्र 32 साल साकिन वार्ड नं 20 भारत माता चौक कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम का बताया। जिसके लाल रंग के मोटर सायकल के पेट्रोल टंकी के उपर रखे सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी का तलाशी गवाहों के समझ लिया गया।सफेद प्लास्टिक बोरी के अन्दर 180 एमएल वाली सीलबंद शीशियो में भरी हुई 35 पाव देशी प्लेन मदिरा सीलबद पकड़ा लिया। आरोपी संजू यादव को उक्त बोरी के अन्दर रखे शराब को परिवहन करने के लिये वैध दस्तावेज पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस दिये जाने पर कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखित दिये जाने से आरोपी का कृत्य बिना किसी वैध कागजात के 35 पाव देशी प्लेन मदिरा सीलबंद भरी हुई, शराब की कुल मात्रा 6.300 ब्लक लीटर, कीमती 2800/- रूपये के शराब का परिवहन करना अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट से दण्डनीय अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपी से बरामद शुदा देशी प्लेन मदिरा 35 पाव भरी हुई सीलबंद शराब की कुल मात्रा 5.760 मि.ली. (ब्लक लीटर) कीमती 2560/-रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड पर भेजा गया है।