SC नोटबंदी का फैसला: नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही SC ने भड़काया
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नोटबंदी पर SC का फैसला: केंद्र में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसले को सही करार दिया है। यह मोदी सरकार के लिए बड़ी जीत है, जबकि इसे लेकर झटका लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने बहुमत के आधे पर यह फैसला सुनाया। पांच में चार जजों ने जजमेंट को सही करार दिया।
7 सितंबर को पिछली सुनवाई हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक (RBI) और याचिका याचिकाओं को विस्तार से सुनने के बाद सुरक्षित निर्णय लिया था। नोट बंद होने के अपने फैसले में सरकार ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट प्रभाव से बंद कर दिए थे। इसके बाद पुराना नोट जमा करने के लिए पूरा देश लाइन में लग गया था। आरोप है कि इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई। नोटबंदी के खिलाफ कुल 58 याचिकाएं दायर की गई थीं।
2016 के विमुद्रीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाइव: पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने कहा कि फैसले को सिर्फ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि केंद्र ने इसे गलत करना शुरू कर दिया था। प्रॉक्सीटा के आधार पर विमुद्रीकरण (नोटबंद) की कवायद को रद्द नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि नोटबंदी का उद्देश्य कितना हासिल हुआ। कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी नोटबंदी के खिलाफ जोरदार आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया था।
सुनवाई के दौरान सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि नोटबंदी का फैसला सोच-विचार के बाद लिया गया था और आरबीआई के साथ परामर्श के बाद इसकी प्रक्रिया फरवरी 2016 में शुरू हुई थी। वहीं स्वतंत्र ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।
के द्वारा प्रकाशित किया गया: अरविन्द दुबे
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