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नौकरी लगाने के नाम पर लोगो से 9,25,000 रूपये का धोखाधडी

6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल।

प्रार्थी नरेन्द्र साहू पिता सुखराम साहू उम्र 45 साल साकिन पिपरिया थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ0ग0 के द्वारा एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.01.2022 से दिनांक 28.02.2022 के बीच आरोपी पुकार चंद्राकर पिता गैंदलाल चंद्राकर उम्र 33 साल निवासी जामगांव( आर) थाना जांमगांव जिला दुर्ग द्वारा डाटा एन्ट्री आपरेटर पोस्ट पर एवं हास्पीटल एटेण्डेण्ट पोस्ट पर नियुक्ति के लिए नरेन्द्र साहू से 01 लाख रूपये, दुर्गेश साहू से 03 लाख रूपये, रमेश कुंभकार से 01 लाख रूपये, हरि राम साहू से 01 लाख रूपये, पंचराम साहू से 01 लाख रूपये, अमित साहू से 01 लाख 50 हजार रूपये ,व रोहित चंद्रवंशी से 01 लाख रूपये कुल 9,25,000 रूपये को लेकर आरोपी द्वारा धोखाधडी करना पाये जाने से आरोपीग के विरूद्ध थाना पिपरिया मे अपराध क्र0 389-22 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया। जिस पर से गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ0 लाल उमेंद सिंह जिला कबीरधाम के द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर धोखाधडी, ठगी मामले व सायबर से सबंधीत बढती अपराधों मे लगातार अंकुष लगानें  थाना स्तर पर टीम तैयार कर अलग अलग स्थान मे आरोपीयो की पतासाजी करने रवाना किया गया। दौरान पतासाजी के आरोपी की पतासाजी कर दिनांक 14.11.22 को रायपुर से थाना पिपरिया आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर न्याया0 पेश किया गया है। जो जेल वारण्ट बनने पर जिला जेल कबीरधाम मे दाखिल किया गया है।

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