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कलेक्टर ने, श्रमिक प्रसुती सहायता योजना के अंतर्गत पात्र को स्वीकृति राशि प्रदान की

कवर्धा: कलेक्टर  जनमेजय महोबे ने श्रम विभाग के अंतर्गत जिले के ठेका श्रमिक, घरेलू, महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसुति सहायता योजना के पात्र 31 हितग्राहियों को 6 लाख 20 हजार रूपए की राशि की आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत पात्र 31 हितग्राहियों को बीस-बीस हजार रूपए राशि मिलेगी।

योजना के तहत जलेश्वरी धुर्वे, अनिता टेकाम, छैला साहू, लमिया बाई, उमा योगी, लक्ष्मीन जायसवाल, पार्वती ठाकुर, हेमबाई नेताम, वैजंती शांडिल्य, चित्रेखा मेरावी, दुर्गा सिन्हा, आरती निषाद, भगवती साहू, श्रीज मरकाम, दिनु चतुर्वेदी, किरन साहू, मिथिला, प्रीति निषाद, महारानी साहू, रेखा परते, राजेश्वरी बंजारे, दामिनी, चांदनी सिन्हा, चित्रलेखा यादव, रानी पटेल, मधु धुर्वे, गीता टेकाम, करोबाई मरकाम, भारती चंद्रवंशी, संगनी टडंन, कामनी साहू को बीस-बीस हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है।

योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को 20 हजार रूपए प्रति प्रसव देय होगा। प्रसूति सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव के लिए ही देय होगी। प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा, व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र, पुत्री एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्ताजीवी नहीं होने पर वैध उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा।

यह योजना प्रदेश में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा अधिसूचित ठेका श्रमिक, घरेलु महिला कामगार एवं हमार श्रमिक प्रवर्ग के अंतर्गत पंजीकृत महिला कर्मकारों के लिए लागू होगी। इस योजना के लिए हितग्राहियों को शिशु के जन्म के 90 दिवस के भीतर किसी भी च्वाइस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाइड में दिए निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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