दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में हुई सुनवाई, आरोपी पति को मिली उम्रकैद और एक हज़ार जुर्माने की सजा
कवर्धा.जिले में हुए दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में संदिग्ध को मुजरिम करार कर सजा दी गयी हैं. आरोपी पति को उम्रकैद और एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायधीश नीता यादव ने आरोपी को सजा सुनाई।
दरअसल, यह घटना 1 अप्रैल 2021 की है। आरोपी नरेन्द्र पिता पीतांबर साहू (30) ग्राम जरहा नवागांव थाना सिंघनपुरी जंगल का रहने वाला है। वारदात के डेढ़ महीने पहले ही केकती बाई को दूसरी पत्नी बनाकर लाया था। सरोधी ईंट भट्ठा में झोपड़ी में रखा था। वारदात वाली रात करीब 12 बजे दोनों में विवाद हुआ। इस पर आरोपी नरेन्द्र साहू ने तैश में आकर स्कार्फ से केकती बाई का गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर भट्ठे के पास ही गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी नरेन्द्र साहू पहले से शादीशुदा है। उसके 3 बच्चे हैं। शादीशुदा होने के बाद भी उसने केकती (मृतका) से अफेयर किया। केकती ग्राम जगन्नाथपुरी, थाना साजा (बेमेतरा) की रहने वाली थी। वारदात के एक साल पहले दोनों की जान- पहचान हुई थी। प्रेम संबंध बने। वारदात के डेढ़ महीने पहले केकती ने कॉल कर कहा कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और उसके साथ रहना चाहती है। इस पर आरोपी नरेन्द्र उसे अपने साथ ले आया। लेकिन समाज और घरवालों के डर से गांव स्थित ईंट भट्ठा में झोपड़ी बनाकर उसी में रह रहे थे।