पत्नी से हताश पति ने की हाइकोर्ट से अपील

बिलासपुर|जिले में रहने वाले एन मिश्रा ने अपने पटनी के खिलाफ हाईकोर्ट मे अपील की थी,जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है,कि पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करे,तो वह क्रूरता माना जाएगा।
दरअसल,यह मामला बिलासपुर के विकास नगर में रहने वाल एन मिश्रा एवं का मामला है जिनकी शादी 25 नवंबर 2007 को हुई थी महिला अपने पति को भद्दा और मोटा कहकर नापसंद करती थी और दस साल से शारीरिक संबंध बनाने से मना करती थी। परेशान पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। जस्टिस पी सैम कोशी व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। जिसके बाद पति को अपनी पत्नी से तलाक मिल गया है।
2008 से 2015 तक बहुत कम समय ससुराल में बिताई और पति व ससुराल वालों को बताए बिना ही साल 2011 में बेमेतरा में शिक्षाकर्मी की नौकरी जॉइन कर लिया। ऐसे में वह पति को घर छोड़कर बेमेतरा में रहने के लिए दबाव बना रही थी। परेशान होकर उन्होंने तलाक के लिए अर्जी लगाई। मामलों में भी आदेश जारी किए जा सकेंगे।