शादी और अंत्येष्टि को छोड़ सब पर प्रतिबंध, 33% क्षमता से ही खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट, जिम; बार्डर पर होगी कोविड जांच
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। साथ ही कई तरह की पाबंंदियां भी लगाई गई है। धार्मिक आयोजन, सभा, रैली, जुलूस जैसे कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही मॉल, सिनेमा घरों, जिम जैसी जगहों पर केवल एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। राज्य से जारी हुई मीडिया बुलेटिन के अनुसार बुधवार को सुकमा जिले में कुल 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वहीं वर्तमान में सुकमा जिले में कोरोना के कुल 59 एक्टिव केस हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। साथ ही तेलंगाना राज्य का बॉर्डर इलाका होने की वजह से प्रशासन भी अब अलर्ट मोड़ पर आ गया है। कुछ दिन पहले जिले के तिमेलवाड़ा कोबरा 202 बटालियन कैंप के 38 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। प्रशासन ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है।
इन नियमों का करना होगा पालन
- जिले में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम ( विवाह और अंत्येष्टि के कार्यक्रम को छोड़ कर), सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा।
- जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे।
- जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही सभी की RTPCR टेस्ट की जाएगी।
- जिले की सड़क सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग का कोविड जांच दल निगरानी करेगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क और फेस कवर पहनना जरूरी है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।