Chhattisgarh में होली पर ड्राई डे का ऐलान, होली के दिन पूर्ण प्रतिबंध: अवैध शराब पर भी रहेगी कड़ी नजर

रायपुर, 26 फरवरी 2026।
होली के रंगों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 मार्च 2026 (धुलंडी) को पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित कर दिया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उस दिन प्रदेशभर में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश के तहत सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, बार, क्लब और होटल-बार बंद रहेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्णय का उद्देश्य होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है।
सख्त निगरानी के निर्देश
आबकारी विभाग ने सभी जिलों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अवैध शराब के भंडारण और परिवहन पर विशेष निगरानी रहेगी।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला प्रशासन और पुलिस को संयुक्त रूप से सतर्क रहने को कहा गया है।
‘यूटर्न’ पर सियासत तेज
सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष इसे “यूटर्न” करार दे रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था और जनहित को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
होली जैसे बड़े पर्व पर ड्राई डे लागू होने से बाजार और कारोबार पर भी असर पड़ने की संभावना है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा सर्वोपरि है।
अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले का जमीनी असर कैसा रहता है और त्योहार कितनी शांति से संपन्न होता है।



