जमीन बिक्री के नाम पर 6 लाख रुपये की धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज…

दुर्ग// जमीन की बिक्री के नाम पर छह लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 416 और 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, गया नगर वार्ड क्रमांक 4 निवासी बालकृष्ण स्वर्णकार ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में बताया गया कि कसारीडीह स्थित कन्हैया पुरी चौक निवासी राजू लाल (थाना पद्मनाभपुर) ने अपनी स्वामित्व की 2500 वर्ग फीट भूमि को छह लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। इस संबंध में नोटरी के समक्ष गवाहों की उपस्थिति में विधिवत इकरारनामा भी निष्पादित किया गया।
सौदे के दौरान प्रार्थी द्वारा आरोपी को दो लाख रुपये नकद बयाना राशि के रूप में दिए गए थे, जबकि शेष चार लाख रुपये बाद में बैंक चेक के माध्यम से भुगतान किए गए। इसके बावजूद आरोपी ने संबंधित भूमि की रजिस्ट्री प्रार्थी के पक्ष में नहीं कराई।
जब प्रार्थी ने भूमि का पंजीयन कराने का प्रयास किया, तब आरोपी ने उप पंजीयक कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराते हुए यह दावा किया कि भूमि की बिक्री नहीं हुई थी, बल्कि उसे गिरवी रखा गया था। इस आपत्ति के चलते रजिस्ट्री प्रक्रिया पर रोक लग गई।
न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने कपटपूर्वक एवं बेईमानी से 6 लाख रुपये प्राप्त कर भूमि का विक्रय नहीं किया, जो कि धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी है।



