हाईकोर्ट ने लिया यू-टर्न: गर्मी की छुट्टियां रहेंगी पहले की तरह
बिलासपुर हाईकोर्ट में यथावत रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, पूर्व आदेश वापस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर पहले जारी किए गए संशोधित आदेश को वापस ले लिया है। अब हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियां पहले की निर्धारित तिथि के अनुसार ही रहेंगी।
गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र हाईकोर्ट प्रशासन ने समर वेकेशन को लेकर बदलाव करते हुए छुट्टियों की अवधि को आगे बढ़ाकर 2 जून से 28 जून तक निर्धारित किया था। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया था।
हालांकि, अब यह आदेश निरस्त कर दिया गया है और पहले की तरह ही 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। आदेश वापस लिए जाने के बाद अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों में राहत की भावना देखी जा रही है।
हाईकोर्ट द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया, इस पर अभी तक कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को सामान्य बनाए रखने की मंशा इस फैसले के पीछे मानी जा रही है