“वनोपज तस्करी पर कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खैर लकड़ी का अवैध परिवहन करते ट्रक जब्त, आरोपी गिरफ्तार”

कबीरधाम पुलिस ने वनोपज तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खैर लकड़ी के अवैध परिवहन में संलिप्त एक ट्रक को जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई वन्यजीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। पुलिस ने ट्रक के जरिए खैर लकड़ी की तस्करी की जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की, जिससे अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सकी। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, और मामले की जांच जारी है।
वन संपदा की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। थाना चिल्फी पुलिस ने अवैध रूप से खैर लकड़ी परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त लकड़ी और ट्रक की कुल कीमत लगभग 24 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई वन संपदा की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है,
एनएच-30 पर सघन चेकिंग, ट्रक में भारी मात्रा में लकड़ी बरामद
दिनांक 10 मार्च 2025 को थाना चिल्फी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक JH09BC6264 में भारी मात्रा में अवैध रूप से खैर लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) को अवगत कराया गया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, पंकज पटेल, और डीएसपी संजय ध्रुव के निर्देशन में थाना चिल्फी पुलिस टीम ने एनएच-30 पर वाहनों की सघन जांच शुरू की।
इसी दौरान रायपुर-कवर्धा मार्ग से आ रहे ट्रक (JH09BC6264) को रोककर जांच की गई। चालक रंजित सिंह (पिता बलदेव सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी थाना कत्थूनंगल, जिला अमृतसर, पंजाब) से पूछताछ की गई तो वह लकड़ी परिवहन के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
सरायपाली से लोड की गई थी लकड़ी, आरोपी गिरफ्तार
पूछताछ में चालक ने खुलासा किया कि यह लकड़ी सरायपाली के अविनाश उर्फ सन्नी चांवला द्वारा ट्रक में लोड कराई गई थी। मौके पर धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।
जब्त सामग्रियों का विवरण:
1. ट्रक (JH09BC6264) – कीमत ₹15,00,000
2. खैर लकड़ी (8.830 क्विंटल) – कीमत ₹9,00,000
3. आरोपी के दस्तावेज – 02 प्रति
4. ट्रक का रजिस्ट्रेशन कार्ड
➡ कुल जप्त संपत्ति: ₹24,00,000
वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज, जांच जारी
पुलिस ने थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 10/2025 के तहत धारा 336, 340 बीएनएस एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक शिवेंद्र मोहन उपाध्याय के साथ आरक्षक पंकज यादव, अमन वाहने, पप्पू पनागर, संतोष साहू, सुभाष सोनकर तथा गवाह सुरेश झारिया व अश्वनी कुमार विश्वकर्मा की अहम भूमिका रही।