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एसआई परीक्षा के याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित


तहलका न्यूज बिलासपुर// एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षाको लेकर लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाओं में कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी। 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, इसमें सूची में नाम शामिल नहीं होने हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गईं, इसमें कहा गया कि 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के थे, इस वजह से मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची 728 गुना 20 यानी 14560 होनी चाहिए। इसी तरह प्लाटून कमांडर के लिए 247 गुना 20 यानी 4940 अभ्यर्थी शामिल होने चाहिए, लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 975 गुना 20 के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम मुख्य परीक्षा के लिए पात्र सूची में शामिल हैं, यह मनमाना व अवैध है। सूची में 6013 महिला अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, सही प्रक्रिया का पालन करने पर 4368 महिलाओं के नाम ही शामिल होते। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी, सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिन्हा और एडवोकेट मतीन सिद्दिकी ने तर्क रखे। मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है।

दावा- आपत्ति का निराकरण किए बगैर सूचीः छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 26 मई 2023 से 29 मई 2023 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। 5 जून 2023 को पहला मॉडल आंसर जारी किया गया और 7 जून 2024 तक दावा- आपत्ति मंगाई गई। याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। व्यापमं ने अंतिम मॉडल आंसर और उम्मीदवारों- याचिकाकर्ताओं के अंकों को जारी किए बगैर शारीरिक दक्षता परीक्षा के

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