एक करोड़ से ज्यादा की हुई धोखाधड़ी न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश! जानिए पूरा मामला
तहलका न्यूज दुर्ग// परिवादी के खाते से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने नेवई थाना में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग शिवानी सिंह की कोर्ट ने थाना प्रभारी नेवई को निर्देशित किया कि वह आवेदन में वर्णित संज्ञेय अपराध के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अन्वेषण करें। परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने बताया कि परिवादी रमेश कुमार मारकंडे द्वारा खाते का संचालन कुछ माह से नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था। 13 दिसंबर 2023 को परिवादी के चालू खाते से चार-पांच घंटे के भीतर ही एक करोड़ 20 लाख रुपए का आदान प्रदान होने की जानकारी परिवादी को बैंक शाखा के द्वारा मिली। बैंक द्वारा कहा गया कि आप बैंक आकर संपर्क करें। इस पर परिवादी ने अपने भतीजे को जानकारी लेने बैंक शाखा में भेजा।
बाद में परिवादी को जानकारी मिली कि परिवादी की दुकान में उसके भतीजे का दोस्त विकास चंद्राकर मोबाइल रिपेयरिंग करवाने के लिए आया हुआ था। तब स्टैंडबाई के रूप में मोबाइल मांगे जाने पर धोखे से मोबाइल के साथ उसमें सिम भी रखा गया था। उस सिम के आधार पर विकास चंद्राकर ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए खाते से पार कर दिया था। उस मोबाइल नंबर पर परिवादी के भतीजे ने विकास चंद्राकर से संपर्क कर सिम के बारे में पूछा तब विकास चंद्राकर ने परिवादी को बताया कि उक्त सिम व मोबाइल उसके पास है। उसने परिवादी के खाते से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आदान प्रदान किया है। विकास चंद्राकर ने परिवादी से कहा कि वह इस समय बेंगलुरु में है वापस आने पर परिवादी से मिलेगा। बाद में विकास चंद्राकर से संपर्क करने पर मोबाइल नंबर बंद बताया और वह भी बेंगलुरु से वापस नहीं आया। इस पर परेशान होकर परिवादी ने अपने अधिवक्ता रविशंकर सिंह के माध्यम से न्यायालय मे आवेदन लगाया था।