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बच्चे पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की श्रम कारावास सुनाई, कोर्ट:




तहलका न्यूज दुर्ग // मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, पड़ोस में रहने वाले मासूम बच्चे के साथ चाकू और लोहे के पाइप से मारपीट कर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती श्यामवती मराबवी की कोर्ट ने आरोपी कुलदीप ढीमर को धारा 307 के तहत 10 वर्ष श्रम कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड तथा धारा 342 के तहत 1 वर्ष श्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार देवांगन ने पैरवी की थी।
11 अप्रैल 2019 की दोपहर को 10 वर्षीय सौरभ वर्मा अपने साथी 8 वर्षीय निलेश वर्मा के साथ मंदिर से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला कातुलबोर्ड निवासी आरोपी कुलदीप ढीमर सौरव को अपने साथ घर लेकर  आया। इसके बाद जान से मारने की नीयत से उसके साथ लोहे के पाइप एवं चाकू से मारपीट करने लगा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जब घर में पहुंच कर देखे तो आरोपी कुलदीप ढीमर सौरभ वर्मा के सिर पर चाकू से वार कर रहा था। लोगों को आता देख आरोपी वहां से भागने का लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और परिवार वालों ने तुरंत गंभीर स्थिति वाले बच्चे को इलाज के लिए चंदूलाल चंद्राकार मेमोरियल हॉस्पिटल भिलाई ले जाकर भर्ती किए थे!

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