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नगर पंचायत गौरेला व पेंड्रा को मिला नगर पालिका का दर्जा

तहलका न्यूज गौरेला–पेंड्रा–मारवाही// छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961(37 सन 1961) की धारा 5(1) क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा को अनुसूची–1 के अनुसार नगर पालिका परिषद के रूप में गठित किया। राज्य शासन ने गौरेला- पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग द्वारा राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है।