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हाई कोर्ट का फैसला:– एसीएफ और रेंजर भर्ती में फेल को नही मिलेगा दोबारा मौका, वेटिंग लिस्ट से होगा चयन

तहलका न्यूज बिलासपुर// छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा के तहत एसीएफ और रेंजर के रिक्त पदों पर अब प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इससे पहले शारीरिक परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा था। इसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि शारीरिक परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को मौका नहीं देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जून माह में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद याचिकाएं निराकृत कर दी गई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा 2020 में चयन के लिए 3 जून 2023 को चयनित अभ्यर्थियों की मुख्य एवं अनुपूरक सूची जारी की थी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को 11 सितंबर 2023 को दस्तावेजों के सत्यापन और 12 सितंबर 2023 को शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए बुलाया गया। 12 सितंबर 2023 को शारीरिक परीक्षण में 158 में 134 सफल रहे थे।

शारीरिक परीक्षण में फेल हुए थे 24 अभ्यर्थी

शारीरिक परीक्षण में 26 किमी पैदल चाल को निर्धारित 4 घंटे में पूरा नहीं करने की वजह से 24 अभ्यर्थी अयोग्य रहे थे। नियमों के इन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता, लेकिन विभाग दोबारा मौका दे रहा था। इसके खिलाफ योगेश बघेल, मधुसूदन मौर्या, नितेश, दिग्विजय समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि यह नियमों के खिलाफ है।

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