जिस तरह से लगातार हो रही वाहनों की टक्कर, ऐक्सिडेंट से जा रही लोगो की जान, उस हिसाब से लापरवाह चालकों के लिए क्या कोई कठोर कानून लागू होना चाहिए?

तहलका न्यूज दुर्ग// हिट-एंड-रन कानून की धारा 106 (2) का अंतर्निहित तेज़ गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने को रोकना तथा उन लोगों को दंडित करना है जो पीड़ितों को सूचना दिये बिना या उनकी मदद किये बिना घटनास्थल से भाग जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसे लापरवाह लोगो के लिए हिट एंड रन कानून या कोई भी कठोर कानून लागू होना चाहिए?
कठोर कानून न होने की वजह से लोग लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं जिसकी सजा मासूमों को भुगतान पड़ती है। वही दुर्ग में अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे प्रार्थी एवं उसके दोस्त को अज्ञात चार पहिया वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। इससे दोनों को चोटे आई। प्रार्थी के दोस्त को अधिक चोट आने पर उसे जिला अस्पताल मे भर्ती किया गया। प्रार्थी की शिकायत पर पदमनाभपुर पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 279, 337 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि ड्राइवरी का कार्य करने वाले पार्थी भुनेश्वर डहरिया निवासी शीतला मंदिर के पास पोटिया चौक कुंदरापरा ने शिकायत दर्ज कराई कि 20 मार्च को वह अपने दोस्त बिट्टू यादव की मोटरसाइकिल क्रमांक सी जी 07 सी जे 3388 से अपने दोस्त संजय साहू के साथ पुलगांव दुर्ग गया हुआ था। रात्रि लगभग 11:30 बजे प्रार्थी और उसका दोस्त संजय वापस पोटिया चौक आ रहे थे। इसी दौरान साई होटल के पास केलाबाड़ी रोड पर अज्ञात चार पहिया वाहन चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे प्रार्थी के माथे, हाथ में चोट लगी वहीं उसके दोस्त संजय साहू के पैर में चोट लगी। दोनों ही घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां संजय साहू को इलाज के लिए भर्ती किया गया है।