संजय यादव के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा, साथ ही कोर्ट ने 1000रु. का सुनाया अर्थ दंड

तहलका न्यूज दुर्ग// 11 सितंबर 2022 को गणेश विसर्जन के दौरान आरोपी यश मेहरा द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसको कोर्ट ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा ₹1000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी यश मेहरा को यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक छन्नू साहु ने पैरवी की थी।
आपको बता दे कि यह घटना उड़िया मोहल्ला गंजपारा में हुई थी जहां कुछ लड़कों द्वारा गणेश विसर्जन का आयोजन किया गया था। डीजे के धुन पर लोग नाच गा रहे थे। इस दौरान किसी बात पर उन लोगो के बीच आपस में विवाद हो गया, उसके बाद आरोपी यश मेहरा एवं उसके साथियों ने राजेश ढीमर के साथ मारपीट की। इससे वर्धमान किराना के पास में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसी दौरान घायल राजेश ढीमर का दोस्त संजय यादव वहां पर आया और उसने पूछा कि भाई क्या हो गया तब राजेश ढीमर ने संजय यादव को बताया कि उड़िया मोहल्ले के यश मेहरा एवं अन्य लड़कों के साथ उसके चाचा का विवाद हुआ।
उसी समय आरोपी यश मेहरा आया जिससे संजय यादव ने पूछा कि क्या हो गया है। उतने में यश मेहरा गुस्से में बोला कि क्या हो गया है, तुझे बताता हूं यह कहकर अपने पास रखे धारदार हथियार से संजय यादव के गले में वार कर दिया। इससे संजय को गंभीर चोटे आई थी। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी।