गांजा तस्करों को मिली 18 साल की सजा, साथ ही एक-एक लाख का ठोका जुर्माना

तहलका न्यूज दुर्ग// गांजा तस्करी करने वाले अपराधियों को दुर्ग न्यायालय ने 18–18 साल की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दे की दो आरोपी कार में मादक पदार्थ गांजा रखकर ले जाते हुए पकड़े गये थे। उन आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी गुड्डू यादव एवं अखलेश लोधी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(।।)(ग) सहपठित धारा 29 के तहत सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस विजय कसार ने पैरवी की थी। 20 जुलाई 2023 को मुखबिर से थाना कुम्हारी पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर से दुर्ग की ओर एक सफेद रंग की कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार क्रमांक सीजी 07 ए के 4194 को घेराबंदी करते हुए रोक कर जांच की। डिक्की में प्लास्टिक की दो बोरियों के भीतर 50 पैकेट में गांजा रखा हुआ था। मौके पर पुलिस ने आरोपी गुड्डू यादव निवासी वार्ड नंबर 25 सब्जी मंडी ग्राम बटन राजस्थान तथा अखिलेश लोधी निवासी ग्राम पिचोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया था।