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नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से होगी लागू अब 10 + 2 के स्थान पर होगा 5 + 3 + 3 + 4

तहलका न्यूज रायपुर// मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हुए, जिसमे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। वहीं, वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वनभूमि के हस्तांतरण के लिए राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा पांचवीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री- प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10 + 2 के स्थान पर 5 + 3 + 3 + 4 लागू किया गया है।

क्या है ये 5+3+3+4 फार्मूला

आधारभूत चरण (5 वर्ष)

आयु 3 वर्ष से 6 वर्ष- 3 वर्ष (आंगनबाड़ी/प्री स्कूल/ बाल वाटिका)

आयु 6 से 8 वर्ष – 2 वर्ष (कक्षा पहली और दूसरी)

प्रारंभिक चरण (3 वर्ष)

आयु 8 से 11 वर्ष कक्षा 3 से कक्षा 5 वीं तक

मध्य चरण (3 वर्ष)

आयु 11 से 14 वर्ष (कक्षा 6वीं से 8वीं)

माध्यमिक चरण (4 वर्ष)

आयु 14 से 18 वर्ष (कक्षा 9वीं से 12वीं)

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