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नए कानून लागू होने के बाद छ.ग. के कबीरधाम जिले में सबसे पहला एफआइआर हुआ दर्ज

तहलका न्यूज कवर्धा// 1 जुलाई को पूरे देश भर में नए कानून लागू होने के बाद, नए आपराधिक कानून ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ के तहत कबीरधाम जिले में प्रदेश की पहली एफआइआर दर्ज की गई है। दरअसल यह विवाद ट्रैक्टर के कागजात को लेकर हुआ, जिसमें प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा गाली गलौज, मारपीट और फोन पर धमकी देने की शिकायत करने पर रेंगाखार थाने में रात 12:30 बजे केस दर्ज किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार नक्सल प्रभावित गांव रेंगाखार के मोहनटोला निवासी प्रार्थी इतवारी पंचेश्चर पिता सहदेव रंगाखार में ट्रैक्टर मोटर्स शोरूम का सेल्समैन है। रविवार रात शोरूम में ताला लगाकर वह निकला और गांव के संगम चौक के पास पहुंचा था कि रेंगाखार निवासी गोलू ठाकरे मिल गया। गोलू एक ट्रैक्टर का कागजात अपने पास रख लिया था, जिसे पंचेश्चर मांगने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और गोलू गाली- गलौज पर उतर आया। इतना ही नहीं, उसने पंचेश्चर से मारपीट करते हुए धमकी भी दी। इसकी शिकायत पंचेश्चर ने फोन पर रेंगाखार थाने में दी। इस पर पुलिस ने गोलू के विरुद्ध धारा 296, 351 (ख) के तहत मामला दर्ज किया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सारी जानकारी भी ली। इसके बाद प्रार्थी पंचेश्वर ने थाने पहुंचकर लिखित में भी शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि नए कानून के अंतर्गत फोन अथवा वॉट्सएप पर मिली सूचना के आधार पर एफआइआर दर्ज करने के साथ ही ई-एफआईआर भी की जा सकती है।

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