छत्तीसगढ़ में राज्य पात्रता परीक्षा सेट में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं, परेशान अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन
तहलका न्यूज बिलासपुर// उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यूजीसी ने सेट परीक्षा के लिए व्यापमं को परीक्षा एजेंसी के रूप में मान्यता दी है। इस परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायक प्राध्यापक पद के लिए योग्य घोषित करते हुए प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। ज्ञात हो कि यह परीक्षा पूर्णतः यूजीसी नेट के मापदंडों के अनुसार आयोजित की जाती है जिसमें विभिन्न विषयों में वर्गवार कटऑफ अंक के साथ परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है। यह अवसर छात्रों को 2019 के बार 5 वर्षों पश्चात मिल रहा है। इन 5 वर्षों में कई छात्र स्नातकोत्तर होने के बाद इस परीक्षा में शामिल होंगे, परन्तु इस महत्वपूर्ण परीक्षा में छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के योग्य छात्र वंचित हो जाएंगे जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5 वर्ष बाद भी 10 प्रतिशत इडब्ल्यूएस आरक्षण का लागू नहीं हो पाना है। इसका कारण यह है कि यूजीसी नेट अपना परीक्षा परिणाम अन्य वर्गों के साथ ही इडब्ल्यूएस वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भी जारी करता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाना है. वही सेट परीक्षा 2024 में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक योग्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।
उच्च शिक्षामंत्री को सौंपा ज्ञापन
यह स्थिति छत्तीसगढ़ में व्यापमं द्वारा ली जाने वाली 2024 की सेट परीक्षा के परिणामों पर भी दिखाई देगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ के ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के लिए तथा 2024 की सेट परीक्षा में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए अभ्यावेदन उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निवास कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा आयुक्त एवं छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को सौंपा है, जिसमें यह मांग की गई है कि, नेट परीक्षा की भांति ही सेट परीक्षा में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर परीक्षा आयोजित की जाए एवं परिणाम जारी किए जाएं, जिससे ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी उनका संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके।
अन्य प्रदेशों में हो चुका है लागू
देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू है। केवल छत्तीसगढ़ राज्य के इडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र एवं अभ्यर्थी अपने इस संवैधानिक अधिकार से पिछले 5 वर्षों से वंचित है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो नहीं किया गया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
नीट परीक्षा में 10% ईडब्ल्यूएस
ध्यान देने योग्य बात यह कि प्रदेश में राज्य कोटा के नीट की सीटों में बहुत पूर्व से इंडब्ल्यूएस का 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है, जबकि अन्य सभी प्रवेश, भर्ती एवं योग्यता परीक्षाओं में इसे अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में यह वर्ग लगातार कई वर्षों से वंचित हो रहा है।