छत्तीसगढ़ में लागू हुआ E-Way Bill, अब ये क्या है? अगर आप भी यही सोच रहे है तो अभी पढ़िए पूरी खबर!
तहलका न्यूज रायपुर// छत्तीसगढ़ में सोमवार को जीएसटी विभाग ने टैक्स में सुधार लाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए, एक जिले से दूसरे जिले में माल परिवहन पर ई-वे बिल सिस्टम लागू कर दिया है लेकिन आप इस E-Way Bill का नाम सुनकर हैरान तो नहीं, कि अब ये क्या नियम कानून आ गया प्रदेश में, तो हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताते हैं।
क्या है E way bill
E-way bill एक दस्तावेज है, जिसे जीएसटी शासन के तहत सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से ₹50000 से अधिक मूल्य के माल की किसी भी खेप को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ लेकर जाना आवश्यक है। यह अधिसूचना हो या नियमों के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के परिवहन के लिए ई वे बिल की आवश्यकता होती है निर्दिष्ट परिस्थितियों में जॉब वर्क उद्देश्यों के लिए हस्तशिल्प वस्तुओं या वस्तुओं की आवाजाही के लिए भी वे बिल की आवश्यकता होती है।
प्रदेश में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, अब व्यापारियों को एक जिले से दूसरे जिले में 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने पर ई-वे बिल जेनरेट करना होगा वहीं इस अधिसूचना के जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन सौंपा है, ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने की मांग की है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि चेंबर ने पत्र के माध्यम से ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10–31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने निवेदन किया, साथ ही चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री ओपी चौधरी से पूर्व में जारी अधिसूचना के अंतर्गत ई–वे बिल से संबंधित वस्तुओं पर मिलने वाली छूट और ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित जटिलताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगा।
E–way bill सिस्टम पहले से है लागू, छोटे व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं- मंत्री ओपी चौधरी
ई-वे बिल पर वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी से ने कहा कि देश में पहले से ई-वे बिल सिस्टम लागू है, भारत सरकार से भी इस बारे में लगातार निर्देश आ रहे थे, इस सवाल पर कि यह इंस्पेक्टर राज की वापसी तो नहीं है, ओपी चौधरी ने कहा कि आईटी के इस युग में अब इंस्पेक्टर राज का सवाल ही पैदा नहीं होता. सब कुछ पारदर्शिता के साथ हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को खामख्वाह परेशान नहीं किया जाएगा. इसका निर्देश उन्होंने अफसरों को दे दिए हैं, जीएसटी विभाग के लोग अगर अकारण किसी व्यापारी को परेशान करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।