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दिव्यांगों के रिक्त पदों को भरने के लिए अब वित्त विभाग की अनुमति जरूरी नहीं

तहलका न्यूज रायपुर// छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों तथा निगम-मंडलों, प्राधिकरणों, स्वशासो संस्थाओं में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों के बैकलॉग को पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए अब वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने इन संबंध में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

वित्त विभाग के मुताबिक प्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा निगम मंडलों, प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने इन निर्देशों में आशिक शिथिलीकरण करते हुए दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह शिथिलीकरण 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावशील रहेगा। अन्य प्रकरणों के लिए पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इस आदेश के बाद दिव्यांगजनों के खाली पदों पर भर्ती में तेजी आएगी।

गौरतलब है कि वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता होने के कारण प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों, निगम-मंडलों, प्राधिकरणों व स्वशासी संस्थाओं में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉक की भर्ती नहीं हो पा रही थी। वहीं, हाल ही में वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा था कि वर्ष 2024-25 से लोकसभा सेवा आयोग द्वारा हर साल आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर विभागों में पीएससी के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरूकरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी। इसके बाद वित्त विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए ताजा आदेश जारी किया है।

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