डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जिलाबदर पर कड़ी कार्यवाही करते हुए गुण्डा बदमाश संतोष झा को एक वर्ष के लिए किया जिले से बाहर
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जिलाबदर पर कड़ी कार्यवाही करते हुए गुण्डा बदमाश संतोष झा को एक वर्ष के लिए किया जिले से बाहर
तहलका न्यूज़ दुर्ग// जिले की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला बदर कड़ी कार्यवाही करते हुए गुण्डा बदमाश संतोष झा के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति के चलते छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जिले से बाहर करने के निर्देश दिये है। ताकि आम जनता में अमन-चैन, कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार संतोष झा आत्मज बिलट झा उम्र 47 वर्ष निवासी चौहान टाउन, ए-2/24 जुनवानी भिलाई दुर्ग को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के भीतर हटने अथवा बाहर चले जाने कहा गया है। साथ ही बदमाश संतोष को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रवेश निषिद्ध होगा। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपी के विरूद्ध थाना दुर्ग में मार-पीट, लोगों को गंदी-गंदी गाली-गलौच कर लोगों को जान से मारने की धमकी देना एवं आसमाजिक तत्वों के साथ मिलकर मोहल्ले में अशांति व अव्यवस्था फैलाने के संबंध में कई अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है, फिर भी उसके अपराध में कोई कमी नहीं आई है। आरोपी को न्यायालय द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने पर उसके द्वारा जिला बदर प्रकरण से मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बदमाश संतोष को अभियोजन साक्ष्यों के प्रतिरक्षण का अवसर प्रदान किये जाने के बाद उसके द्वारा प्रकरण सुनवाई तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया। अनावेदक सुनवाई प्रतिवेदन की विवेचना पश्चात् जिला दण्डाधिकारी चौधरी ने क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु एकपक्षीय कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की है।