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अब जीएडी की सहमति के बिना भर्ती नियम में नही कर सकते संशोधन

जीएडी-विधि विभाग की मंजूरी के बाद ही अधिसूचना का राजपत्र में होगा प्रकाशन

राज्य शासन ने सभी विभागों, संभागीय कमिश्नरों व जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश

तहलका न्यूज रायपुर// छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग के अभिमत या सहमति के बिना अब कोई भी प्रशासकीय विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन या रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही नहीं कर सकेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागों, विभाग प्रमुखों, संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के परिपत्र के मुताबिक आमतौर पर यह देखा गया है कि कुछ प्रशासकीय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) से अभिमत प्राप्त किए बिना ही अपने भर्ती नियमों में संशोधन कर भर्ती की कार्यवाही की जाती है, जो कि शासन के कार्य (आबंटन) नियम के अनुसार उचित नहीं है।

प्रशासकीय विभागों द्वारा इसकी कार्यवाही किए जाने से न्यायालयीन प्रकरण बनने की संभावना होती है। इसके देखते हुए जीएडी ने कहा है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा उनके भर्ती नियमों में अगर कोई भी संशोधन किया जाना हो, तो सबसे पहले भर्ती नियम में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में विभागीय मंत्री का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर अभिमत के लिए जीएडी की नियम शाखा को भेजा जाए। जीएडी के अभिमत के आधार पर अनुमोदित संशोधन अधिसूचना प्रारूप का (आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त किया जाए) विधि और विधायी कार्य विभाग से परिमार्जन कराया जाए और जीएडी द्वारा अनुमोदित व विधि विभाग से परिमार्जित अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र (असाधारण) किया जाए। साथ ही राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रर्ता सामान्य विभाग को भेजी जाए और इसके बाद ही भर्ती की कार्यवाही की जाए। जीएडी ने सभी विभागों, संभागीय कमिश्नरों व जिला कलेक्टरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।

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