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एसआई परीक्षा पर हाई कोर्ट की सुनवाई हुई पूरी, याचिकाओं पर फैसला होगा 20 मई को

तहलका न्यूज बिलासपुर// एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट 20 मई को फैसला देने वाला है। याचिकाओं में कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी। 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, इसमें सूची में नाम शामिल नहीं होने हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई, इसमें कहा गया कि 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के थे, इस वजह से मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची 728 गुना 20 यानी 14560 होनी चाहिए। इसी तरह प्लाटून कमांडर के लिए 247 गुना यानी 4940 अभ्यर्थी शामिल होने चाहिए, लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 975 गुना 20 के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम मुख्य परीक्षा के लिए पात्र सूची में शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी, अभिषेक सिन्हा और मतीन सिद्दिकी ने तर्क रखे।

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