Income Tax Return: नए साल का जश्न मनाने से पहले भरें ITR, सिर्फ इतने दिन बचें हैं शेष…

रायपुर. ऐसे करदाता जिन्होंने 31 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-23 का आइटी रिटर्न जमा नहीं किए हैं या फिर उन्हें अपने आइटी रिटर्न में कुछ संशोधन करना है। उनके पास संशोधित आइटी रिटर्न जमा करने को केवल 15 दिन का समय शेष है। 31 दिसंबर तक आपको अपना आइटी रिटर्न जुर्माने के साथ जमा करना होगा। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आइटी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। कर विशेषज्ञों का कहना है कि सभी को अपना टैक्स ईमानदारी से पटाना चाहिए।
यह देना होगा जुर्माना
31 दिसंबर तक करदाता जुर्माने के साथ अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों को 5,000 रुपये तक और पांच लाख रुपये से कम आय वालों को 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा।
बकाया टैक्स पर चुकाना होगा ब्याज
कर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप विलंब से आइटी रिटर्न जमा कर रहे हैं और आप पर कोआ टैक्स बकाया है तो ऐसी स्थिति में आपको बकाया टैक्स पर भी ब्याज का भुगतान करना होगा। आयकर की धारा 234ए, बी और सी के अंतर्गत की जाने वाली राशि पर एक फीसद मासिक ब्याज मिलता है।
देशभर में 6.77 करोड़ लोग आइटी रिटर्न जमा कर चुके
आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देशभर में 6.77 करोड़ लोगों द्वारा आइटीआर जमा किया जा चुका है।
सीएसआर खर्चों के लिए अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं
जीएसटी में नए नियम आए हैं, इसके अंतर्गत अब सीएसआर से जुड़े खर्चों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंपनियों को इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इस वर्ष बजट में भी इसका प्रकाशन हो चुका है। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि सीएसआर तो किसी भी कंपनी का दायित्व होता है। सीएसआर से कंपनी को ही ख्याति मिलती है। इसके चलते इसमें आइटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है। कर विशेषज्ञ देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि एक अक्टूबर से यह नियम भी लागू हो गया है। इस नियम के आने के बाद अब कंपनियां गलत तरीके से सीएसआर के खर्चों पर अपना आइटीसी का दावा नहीं कर सकेंगी।