नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना बोडला पुलिस ने किया गिरफ्तार…
नाबालिक बालिका से दुष्कर्म कर छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर फरार हो गया था आरोपी, जिला भरूच गुजरात से आरोपी को किया गया गिरफ्तार...
कवर्धा. कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला संजय तिवारी के मार्गदर्शन में थाने में दर्ज प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण कर अपराधियों के विरुद्ध सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना बोडला के अपराध क्रमांक 297/23 धारा 376,376(2),341,342,506 भादवि,4,6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। कि दिनांक- 06.11.23 को नाबालिक पीड़िता अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर जान के लिए चिल्पी से बस बैठकर चोरभठ्ठी आ रही थी। इसी दौरान आरोपी श्यामलाल पिता वीरन राम धुर्वे ग्राम चोरभठ्ठी के द्वारा नाबालिक पीडिता को अकेला देख कर, रास्ता रोक, पीडिता को जांन से मारने की धमकी देकर बंधक बना कर जबरदस्ती दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया था। आरोपी के पता तलाश हेतु वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी बोडला द्वारा टीम गठित कर लगातार फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर गुजरात में छुपा हुआ है। सूचना के तस्दीक हेतु तत्काल थाना प्रभारी द्वारा दीगर राज्य गुजरात पुलिस टीम गठित कर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा भरूच, देहज गुजरात से आरोपी श्यामलाल उर्फ छोटू धुर्वे पिता वीरन धुर्वे को दहेज जिला भरूच गुजरात से पकड़ कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। जिसे गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर दिनांक -11.12.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल डिमांड पर भेजा गया है। उक्त् कार्यवाही में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना बोडला प्रभारी निरीक्षक व्यासनारायण चुरेंद्र के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से सहायक उप.निरीक्षक राजेश्वर ठाकुर, स.उ.नि. गोविंद चंद्रवंशी, प्र0आर0 422 नन्हेसिंह नेताम, आर0 164 अमन वाहने एवं साइबर सेल प्रभारी सहायक उप. निरीक्षक चंद्रकांत तिवारी का सराहनीय योगदान रहा है।
आरोपी के विरुद्ध थाना बोडला में अपराध क्रमांक-297/2023 धारा 376,376(2),341,342,506 भा.द.वि.,4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।